Consumer Protection Act - Rights and Responsibilities
What is the Consumer Protection Act?
The Consumer Protection Act, implemented in 1986, gives easy and fast compensation to consumer grievances. It safeguards and encourages consumers to speak against insufficiency and flaws in goods and services. If traders and manufacturers practice any illegal trade, this act protects their rights as a consumer. The primary motivation of this forum is to bestow aid to both the parties and eliminate lengthy lawsuits.
This Protection Act covers all goods and services of all public, private, or cooperative sectors, except those exempted by the central government. The act provides a platform for a consumer where they can file their complaint, and the forum takes action against the concerned supplier and compensation is granted to the consumer for the hassle he/she has encountered.
Consumer Rights and Responsibilities:
The Rights of the Consumer
Right to Safety- Before buying, a consumer can insist on the quality and guarantee of the goods. They should ideally purchase a certified product like ISI or AGMARK.
Right to Choose- Consumer should have the right to choose from a variety of goods and in a competitive price.
Right to be informed- The buyers should be informed with all the necessary details of the product, make her/him act wise, and change the buying decision.
Right to Consumer Education- Consumer should be aware of his/her rights and avoid exploitation. Ignorance can cost them more.
Right to be heard- This means the consumer will get due attention to express their grievances at a suitable forum.
Right to seek compensation- The defines that the consumer has the right to seek redress against unfair and inhumane practices or exploitation of the consumer.
The Responsibilities of the Consumer
Responsibility to be aware – A consumer has to be mindful of the safety and quality of products and services before purchasing.
Responsibility to think independently– Consumer should be well concerned about what they want and need and therefore make independent choices.
Responsibility to speak out- Buyer should be fearless to speak out their grievances and tell traders what they exactly want
Responsibility to complain- It is the consumer’s responsibility to express and file a complaint about their dissatisfaction with goods or services in a sincere and fair manner.
Responsibility to be an Ethical Consumer- They should be fair and not engage themselves with any deceptive practice.
How to File a Complaint?
- Within two years of purchasing the product or services, the complaint should be filled.
- In the complaint, the consumer should mention the details of the problem. This can be an exchange or replacement of the product, compensation for mental or physical torture. However, the declaration needs to be reasonable.
- All the relevant receipts, bills should be kept and attached to the complaint letter.
- A written complaint should be then sent to the consumer forum via email, registered post, fax or hand-delivered. Acknowledgement is important and should not be forgotten to receive.
- The complaint can be in any preferred language.
- The hiring of a lawyer not required.
- All the documents sent and received should be kept.
Consumer Protection Act: Meaning and Importance
Consumer Rights As Per Consumer Protection Act 1986
Consumer Protection Act provides Consumer Rights to prevent consumers from fraud or specified unfair practices. These rights ensure that consumers can make better choices in the marketplace and get help with complaints.
1. Right to Safety :
Meaning: Consumers has the right to be protected against products and services which are hazardous to health, life and property.
The requirement from products and services: Quality, Quantity, Reliability and Performance should be assured in the products and services provided by sellers.
Example: Electrical appliances without ISI mark may cause serious injuries. While offering iron into the market, the uses of iron should be mentioned with that product.
The other five Consumer Protection Rights are as follows:
2. Right to Get Information: This is an act to give for setting out the practical management of Right to information for citizens to acquire the data under control of public jurisdictions, in order to develop clarity and responsibility in the working of every public authority, the organisation of a central information Commission and State Information.
3. Right to Choose: The meaning of Right to Choose as per the Consumer Protection Act 1986 is ‘the right to be assured, wherever possible, to have access to a variety of goods and services at competitive prices’.
4. Right to be Heard: This right says that the complaints of customers should be understood by the seller. And it also allows them to be heard before the sessions and consumer panels. Right to be heard is one of the rights granted to consumers by the consumer protection act.
5. Right to Seek redressal: Right to seek redressal against illegal trade systems or unfair exploitation of consumers. It also involves the right to a reasonable settlement of the legitimate complaints of the consumer. They should be well aware of their rights and must execute them.
6. Right to Consumer Education: The right to obtain the knowledge and skill to be an acquainted consumer throughout life. Ignorance of consumers, especially of rural consumers, is chiefly accountable for their exploitation. They should be well aware of their rights and must execute them.
Importance of Consumer Protection:
Consumer Point of View:
To shape Consumers- Indian customers are not well-organised, and vendors exploit them easily.
Impart Market Information- Most of the consumer is clueless, and have no information about the product they are buying and this might cause them losses.
Physical Safety- Some products are adulterated and can hamper consumer health. So, they need to be protected.
Avert Monopoly- Irrespective of different restriction many organisation follows monopoly practice and consumers gets influenced and should be protected.
Malpractices- Company pursues biased trade practices, and unlawful trade practices and this protection plays a crucial role.
Misleading advertisement- Many enterprises, intentionally trick consumers through incorrect or deceptive advertisements. This act will shield consumers from getting exploited.
Education Consumers about their Basic Rights- Most consumers ignore or do not know about their rights. The Consumer Protect Act educates them and secures their rights and interests.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम - अधिकार और उत्तरदायित्व
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में लागू, उपभोक्ता शिकायतों को आसान और तेजी से मुआवजा देता है। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा और माल और सेवाओं में कमी और खामियों के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि व्यापारी और निर्माता किसी भी अवैध व्यापार का अभ्यास करते हैं, तो यह अधिनियम एक उपभोक्ता के रूप में उनके अधिकारों की रक्षा करता है। इस मंच की प्राथमिक प्रेरणा दोनों पक्षों को सहायता प्रदान करना और लंबे मुकदमों को खत्म करना है।
यह संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा छूट वाले सभी सार्वजनिक, निजी या सहकारी क्षेत्रों के सभी सामानों और सेवाओं को कवर करता है। अधिनियम एक उपभोक्ता के लिए एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और मंच संबंधित आपूर्तिकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करता है और उपभोक्ता को उस परेशानी के लिए मुआवजा दिया जाता है जो उसने सामना किया है।
उपभोक्ता अधिकार और जिम्मेदारियां:
उपभोक्ता के अधिकार
सुरक्षा का अधिकार- खरीदने से पहले, उपभोक्ता सामान की गुणवत्ता और गारंटी पर जोर दे सकता है। उन्हें आदर्श रूप से ISI या AGMARK जैसे प्रमाणित उत्पाद खरीदना चाहिए।
चुनने का अधिकार- उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार के सामानों से और प्रतिस्पर्धी मूल्य में चुनने का अधिकार होना चाहिए।
सूचित करने का अधिकार- खरीदारों को उत्पाद के सभी आवश्यक विवरणों के साथ सूचित किया जाना चाहिए, उसे बुद्धिमानी से काम करना चाहिए और खरीद निर्णय को बदलना चाहिए।
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार- उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और शोषण से बचना चाहिए। अज्ञानता उन्हें अधिक खर्च कर सकती है।
सुने जाने का अधिकार- इसका मतलब है कि उपभोक्ता को उचित फोरम पर अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए उचित ध्यान मिलेगा।
मुआवजा पाने का अधिकार- परिभाषित करता है कि उपभोक्ता को अनुचित और अमानवीय प्रथाओं या उपभोक्ता के शोषण के खिलाफ निवारण का अधिकार है।
उपभोक्ता की जिम्मेदारियां
जागरूक होने की जिम्मेदारी - एक उपभोक्ता को खरीदने से पहले उत्पादों और सेवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा।
स्वतंत्र रूप से सोचने की जिम्मेदारी- उपभोक्ता को अच्छी तरह से चिंतित होना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए और क्या चाहिए और इसलिए स्वतंत्र विकल्प बनाएं।
बोलने की जिम्मेदारी- क्रेता को अपनी शिकायतों को बोलने और व्यापारियों को यह बताने के लिए निडर होना चाहिए कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं
शिकायत करने की जिम्मेदारी- ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से वस्तुओं या सेवाओं के बारे में उनके असंतोष के बारे में शिकायत दर्ज करना और दर्ज करना उपभोक्ता की जिम्मेदारी है।
एक नैतिक उपभोक्ता होने की जिम्मेदारी- उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए और किसी भी भ्रामक अभ्यास के साथ खुद को नहीं जोड़ना चाहिए।
शिकायत कैसे दर्ज करें?
- उत्पाद या सेवाओं को खरीदने के दो साल के भीतर शिकायत भरनी चाहिए।
- शिकायत में, उपभोक्ता को समस्या के विवरण का उल्लेख करना चाहिए। यह उत्पाद का आदान-प्रदान या प्रतिस्थापन हो सकता है, मानसिक या शारीरिक यातना का मुआवजा हो सकता है। हालाँकि, घोषणा को उचित होना चाहिए।
- सभी संबंधित रसीदों, बिलों को शिकायत पत्र के साथ रखा जाना चाहिए।
- एक लिखित शिकायत उपभोक्ता को ईमेल, पंजीकृत डाक, फैक्स या हाथ से वितरित के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। पावती महत्वपूर्ण है और इसे प्राप्त करने के लिए नहीं भूलना चाहिए।
- शिकायत किसी भी पसंदीदा भाषा में हो सकती है।
- एक वकील की भर्ती की आवश्यकता नहीं है।
- भेजे गए और प्राप्त सभी दस्तावेजों को रखा जाना चाहिए।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम: अर्थ और महत्व
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता अधिकार
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी या निर्दिष्ट अनुचित प्रथाओं से रोकने के लिए उपभोक्ता अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ता बाज़ार में बेहतर विकल्प बना सकें और शिकायतों की मदद ले सकें।
1. सुरक्षा का अधिकार:
अर्थ: उपभोक्ताओं को उन उत्पादों और सेवाओं के खिलाफ संरक्षित होने का अधिकार है जो स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हैं।
उत्पादों और सेवाओं से आवश्यकता: विक्रेताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं में गुणवत्ता, मात्रा, विश्वसनीयता और प्रदर्शन का आश्वासन दिया जाना चाहिए।
उदाहरण: ISI निशान के बिना बिजली के उपकरण गंभीर चोटों का कारण बन सकते हैं। बाजार में लोहे की पेशकश करते समय, लोहे का उपयोग उस उत्पाद के साथ किया जाना चाहिए।
अन्य पाँच उपभोक्ता संरक्षण अधिकार इस प्रकार हैं:
2. सूचना पाने का अधिकार: यह नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक प्रबंधन को स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्राधिकार के नियंत्रण में डेटा प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में स्पष्टता और जिम्मेदारी विकसित करने के लिए एक अधिनियम है, एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना का संगठन।
3. चुनने का अधिकार: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार चुनने का अधिकार prices प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने का अधिकार है।
4. सुनवाई का अधिकार: यह अधिकार कहता है कि ग्राहकों की शिकायतों को विक्रेता द्वारा समझा जाना चाहिए। और यह उन्हें सत्रों और उपभोक्ता पैनलों से पहले सुनने की भी अनुमति देता है। सुनने का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों में से एक है।
5. निवारण का अधिकार: अवैध व्यापार प्रणालियों या उपभोक्ताओं के अनुचित शोषण के खिलाफ निवारण का अधिकार। इसमें उपभोक्ता की वैध शिकायतों के उचित निपटान का अधिकार भी शामिल है। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए और उन्हें निष्पादित करना चाहिए।
6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार: जीवन भर परिचित उपभोक्ता होने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ताओं की अज्ञानता, विशेष रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं की, उनके शोषण के लिए मुख्य रूप से जवाबदेह है। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए और उन्हें निष्पादित करना चाहिए।
उपभोक्ता संरक्षण का महत्व:
उपभोक्ताओं को आकार देने के लिए- भारतीय ग्राहक अच्छी तरह से संगठित नहीं हैं, और विक्रेता आसानी से उनका शोषण करते हैं।
बाजार की जानकारी प्रदान - ज्यादातर उपभोक्ता क्लूलेस होते हैं, और उनके द्वारा खरीदे जा रहे प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और इससे उन्हें नुकसान हो सकता है।
शारीरिक सुरक्षा- कुछ उत्पाद मिलावटी होते हैं और उपभोक्ता स्वास्थ्य में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए, उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है।
एकाधिकार को दूर करें- विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद कई संगठन एकाधिकार प्रथा का पालन करते हैं और उपभोक्ता प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए।
कदाचार- कंपनी पक्षपाती व्यापार प्रथाओं और गैरकानूनी व्यापार प्रथाओं का पीछा करती है और यह सुरक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भ्रामक विज्ञापन- कई उद्यम, जानबूझकर गलत या भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बरगलाते हैं। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को शोषित होने से बचाएगा।
शिक्षा उपभोक्ता अपने मूल अधिकारों के बारे में- ज्यादातर उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में अनदेखी करते हैं या नहीं जानते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उन्हें शिक्षित करता है और उनके अधिकारों और हितों को सुरक्षित करता है।
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